औषधि लाइसेंस, एक्सपायरी दवाओं, बिलिंग और भंडारण व्यवस्था की हुई जा
टिहरी गढ़वाल , 25 सितंबर। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देश एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल नितिन शर्मा के आदेश के अनुपालन में शुक्रवार को घनसाली बाजार में विभिन्न मेडिकल स्टोरों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। सिविल जज (सी.डी.) एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दयाराम के नेतृत्व में औषधि निरीक्षक विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोरों के औषधि वितरण लाइसेंस, दवाओं के भंडारण की व्यवस्था, एक्सपायरी दवाओं, खरीद-बिक्री के अभिलेख, बिल जारी करने की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों की जांच की गई। निरीक्षण में दो मेडिकल स्टोरों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर उन्हें अग्रिम आदेशों तक सील कर दिया गया।
टीम ने मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए कि केवल वैध एवं गुणवत्तापूर्ण दवाओं का ही विक्रय किया जाए। एक्सपायरी दवाओं को अन्य दवाओं से अलग सुरक्षित रखा जाए और प्रत्येक बिक्री पर उपभोक्ता को अनिवार्य रूप से बिल उपलब्ध कराया जाए। साथ ही दवाओं के उचित रखरखाव और संबंधित अभिलेखों का नियमित रूप से संधारण करने के निर्देश दिए गए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कहा गया कि आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना और उनके स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों की रक्षा करना प्राथमिकता है। भविष्य में भी मेडिकल स्टोरों के निरीक्षण के साथ जागरूकता अभियान जारी रखे जाएंगे।
निरीक्षण टीम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ता राजपाल सिंह मियां, वरिष्ठ औषधि निरीक्षक चंद्रप्रकाश नेगी, औषधि निरीक्षक ऋषव धामा, थाना घनसाली के उपनिरीक्षक एवं पुलिसकर्मी तथा प्राधिकरण के अधिकार मित्र शामिल रहे।




