गाइड लाइन उलंघन करने पर दो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, कई लोगों से वसूला जुर्माना

गढ़ निनाद न्यूज़* 18 जुलाई 2020
नई टिहरी: डीएम मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि कोविड-19 से सुरक्षा एवं बचाव के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। कोरेंटिन के नियमों, सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनने की अनिवार्यता का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर जारी है।
दो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
शनिवार को तहसील कीर्तिनगर क्षेत्रान्तर्गत पट्टी बड़ियारगढ़ ग्राम-सिरवाडी के दो व्यक्तियों के विरुद्ध तहसील प्रशासन द्वारा आईपीसी की धारा 188 व डी०एम० एक्ट 2005 की धारा 51 (बी) के तहत थाना कीर्ति नगर में एफ०आई०आर० दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार उक्त दोनो व्यक्तियो द्वारा पूर्णानंद इंटर कॉलेज से अपने प्रस्थान स्थल हेतु जाने की सूचना दी गई थी। लेकिन उक्त दोनो व्यक्ति जानकारी दिए बगैर अपने गांव सिरवाड़ी पहुंच गए। जिसकी जानकारी मिलते ही तहसील प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई।
203 व्यक्तियो से 20300 रुपये का जुर्माना वसूला
इसके अलावा शनिवार शाम 8:00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने की अनिवार्यता के उल्लंघन पर 203 व्यक्तियों के चालान काटते हुए दंड स्वरूप 20300 रुपए का संयोजन शुल्क प्राप्त हुआ। जिसमे कोतवाली टिहरी द्वारा 92, थाना कीर्ति नगर द्वारा 47, थाना देवप्रयाग द्वारा 28, थाना हिंडोलाखाल द्वारा 20 व तहसील प्रशासन कंडीसौड़ द्वारा 16 उलंघनकर्ताओं के चालान काटे गए।
इसके साथ ही राजस्व व पुलिस विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कोरोना से बचाव एवं सुरक्षा को लेकर व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
चम्बा में भी कटे 9 चालान
चम्बा थाना क्षेत्र में चलाए गए अभियान में कुल 09 चालान में 900/ रुपये संयोजन शुल्क से जुर्माना वसूलते हुए कार्यवाही की गई हैं। इसके अतिरिक्त मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत 01 वाहन सीज किया गया है।