फसलों का बकाया जल्द भुगतान करे सरकार- हाइकोर्ट
गढ़ निनाद समाचार* 1 नवम्बर 2020
नैनीताल। एक महत्वपूर्ण फैसले में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खंडपीठ ने दो अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को रबी और खरीफ की फसलों का बकाया किसानों को 48 घंटे से लेकर एक सप्ताह के भीतर चुकाने को कहा है। यह फैसला ऊधमसिंह नगर निवासी डॉ. गणेश उपाध्याय और एक अन्य मुरली मनोहर श्रीवास्तव की याचिकाओं पर सुनाया है।
याचिकाओं में कहा गया कि सरकार की ओर से बीते वर्ष की गई गन्ने की खरीद का किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। वर्तमान वर्ष के साथ ही सात महीने पहले की गई धान की खरीद का भी लगभग सवा तीन करोड़ का भुगतान बकाया है। बकाया भुगतान न होने से छोटे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉ.उपाध्याय का कहना है कि न्यायालय के आदेश से किसान के साथ न्याय हुआ है।किसान हित में उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। कहा कि अब वह सरकार को खरीफ की फसल बेचने वाले काश्तकारों से संपर्क करेंगे। उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी जाएगी।