राहत: टिहरी बांध प्रभावित ग्रामीणों को न्यायालय ने किया दोष मुक्त
टिहरी गढ़वाल 16 दिसम्बर। आखिर सात साल बाद ही सही न्यायालय ने टिहरी बांध प्रभावित ग्रामीणों को दोष मुक्त कर दिया है । बता दें कि टिहरी बांध प्रभावित ग्राम नंदगांव के ग्रामीण वर्ष 2015 में अपने विस्थापन की मांग को लेकर पुनर्वास दफ्तर के बारह धरने पर बैठे थे, जब धरना खत्म नहीं हुआ तो, पुनर्वास विभाग इन सभी 16 ग्रामीणों के खिलाफ़ इनके शांतिपूर्वक धरने को विफल करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147,332, 353 में मुकदमा दर्ज कर दिया था।
सभी ग्रामीण का माननीय न्यायालय में लम्बा परीक्षण चला। अभियोजन पक्ष की दलीलों का बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की कानूनी दलीलों के बाद आज दिनांक 16 दिसंबर 2022 को श्रीमती निशा देवी माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) महोदया की अदालत ने इन सभी 16 ग्रामीणों सहित भाजपा नेता खेम सिंह चौहान, पदम सिंह व सोहन सिंह राणा को दोष मुक्त कर दिया है।
उक्तवाद की अधिवक्ता आनन्द सिंह बेलवाल, शांति प्रसाद भट्ट, राजपाल सिंह मियां, कविता भट्ट ने माननीय न्यायालय में पैरवी की। ग्रामिणो का नेतृत्व कर रहे सोहन सिंह राणा ने आज दोषमुक्त होने पर माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त किया और विद्वान अधिवक्ताओ की पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया।