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सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब की बिक्री सोमवार से शुरू

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गढ़ निनाद न्यूज़

नई टिहरी, 4 मई 2020। रविवार देर सांय जिलाधिकारी डॉ वी षणमुगम द्वारा कोविड-19 की गाईड लाईन के मद्देनजर सशर्त लाइसेंसी अंग्रेजी शराब, वियर व देशी शराब की फुटकर दुकानों को कुछ बंदिशों के साथ सोमवार से  मंजूरी दे दी है। 

जिलाधिकारी ने कहा है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार जनपद की सभी देशी, विदेशी, बीयर की फुटकर दुकानें 4 मई सोमवार से खोली जा रही है। उन्होने कहा कि इन दुकानों से शराब एव बीयर की बिक्री का समय प्रातः 7 बजे से सांय 4 बजे के बीच रहेगा। 

डॉ षणमुगम ने दुकानों के बाहर एवं दुकान के अन्दर हैंड सेनिटाइजर पर्याप्त मात्रा मे रखने तथा दुकान परिसर को सेेनेटाइज कराने और सेल्स मैनों हैंड ग्लब्ज तथा मास्क पहनने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने, दुकान के बाहर गोले बनाने तथा एक बार में 5 से ज्यादा लोग न खरीदें इसके लिए पुलिस अधीक्षक को समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

उन्होने कहा है कि दुकानो के बाहर कोविट-19 संक्रमण से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार आवश्यक सूचना पट भी लगाये जांए। जिलाधिकारी ने अपने आदेश मे स्पष्ट किया है कि देशी, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के केवल अधिक्रत विक्रेता ही मदिरा विक्रय हेतु दुकान मे कार्य करेंगे। जिसका अनुमोदन लाइसैंस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

हालाँकि इससे पहले अन्य चीजों की दुकानों के खुलने के आदेश और सूची में शराब की दुकानों के खुलने का जिक्र न होने से बेचारे शराबी व शराब के चाहगीर उदास हो चुके थे। बताते चलें कि लाकडाउन अवधि में शराब की दुकान बंद होने से जहां लाखों की अंग्रेजी व देशी कच्ची शराब पुलिस थाना चौकियों एवं आबकारी विभाग द्वारा अवैध रूप में पकडी़ गयी वहीं चोरी छिपे शहर में दोगुने दामों पर शराब बेची जाती रही। शराब के शौकीन लोग येन केन प्रकारेण शराब की जुगत में देखे गए। प्रशासन एवं आबकारी विभाग द्वारा दुकान खुलने व बिक्री शुरू होने से पहले स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए।


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Govind Pundir

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