राष्ट्रीय लोक अदालत 11 को, लंबित मामलों का होगा निपटारा
नई टिहरी । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर उत्तराखंड में 11 दिसंबर को हाई कोर्ट समेत जिला व तहसील स्तर पर सुबह 10 से शांय 5 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। जिसमें विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा। इसका मकसद वादकारियों को सुलह समझौते के आधार पर न्याय दिलाना है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोक कुमार ने बताया कि वादों में फौजदारी के मामले, धारा 138 एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, धन वसूली से सम्बन्धित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम और रोजगार संबंधी विवादों से संबंधित मामले। विद्युत एवं जल बिलों व अन्य बिलों के भुगतान के मामले (गैर शमनीय मामलों के अतिरिक्त) वैवाहिक विवाद के मामले (तलाक के अतिरिक्त), भूमि अर्जन के मामले (दीवानी न्यायालयों / अधिकरणों में लंबित), वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृति के लाभों से सम्बन्धित मामले, राजस्व वाद (मात्र जिला न्यायालयों में लंबित), अन्य दीवानी के मामले (किराये सुविधा अधिकार निषेधाज्ञा सूट्स विशिष्ट प्रदर्शन सूट्स) शामिल है।अन्य ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकें का निस्तारण किया जाएगा।
अतः सर्वसाधारण से आग्रह है कि जो भी व्यक्ति अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हैं वह दिनांक 10 दिसंबर 2021 तक किसी भी कार्यदिवस में सम्बन्धित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र होकर अपने मामले को नियत करवायें तथा अपने मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवाकर अवसर का लाभ उठायें।