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फास्टैग के बिना वाहनों का नही होगा पंजीकरण

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गढ़ निनाद न्यूज़* 13 जुलाई 2020

नयी दिल्ली: सरकार ने वाहनों का पंजीकरण करने या वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने से पहले उसका फास्टैग विवरण लेना अनिवार्य कर दिया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को यह जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए बताया कि नये वाहन का पंजीकरण करने या राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने से पहले उनका फास्टैग विवरण लेना 

ज़रूरी किया गया है। इसका सख्ती से अनुपालन सुनिशिचत करने के लिए फास्टैग व्यवस्था को वाहन पोर्टल से जोड दिया गया है।

मंत्रालय ने कहा है कि वाहन-वीएएचएएन पोर्टल के साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह-एनईटीसी को जोड़ने का काम मई में पूरा हो गया था और तब से वाहन प्रणाली वीआईएन – वीआरएन के माध्यम से फास्टैग पर सभी जानकारी हासिल की जा रही है।

सरकार का कहना है कि एम और एन श्रेणी के वाहनों की बिक्री के समय नये वाहनों में फास्टैग लगाना 2017 में अनिवार्य किया गया था लेकिन बैंक खाते के साथ जोड़ने या उन्हें सक्रिय किए जाने से लोग बच रहे थे लेकिन अब इसकी जांच की जाएगी। 

मंत्रालय का कहना है कि फास्टैग से जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के इस्तेमाल के समय टोल प्लाजा पर भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आसान होता है नकद भुगतान से बचा जाता है वही इसका  उपयोग कोरोना के प्रसार की संभावनाओं को कम करने में भी प्रभावी होगा।

अभिनव, वार्ता


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Govind Pundir

*** संक्षिप्त परिचय / बायोडाटा *** नाम: गोविन्द सिंह पुण्डीर संपादक: गढ़ निनाद न्यूज़ पोर्टल टिहरी। उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार। पत्रकारिता अनुभव: सन 1978 से सतत सक्रिय पत्रकारिता। विशेषता: जनसमस्याओं, सामाजिक सरोकारों, संस्कृति एवं विकास संबंधी मुद्दों पर गहन लेखन और रिपोर्टिंग। योगदान: चार दशकों से अधिक समय से प्रिंट व सोशल मीडिया में निरंतर लेखन एवं संपादन वर्तमान कार्य: गढ़ निनाद न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा प्रदान करना।

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