सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से रहें सावधान– पुलिस ने किया वास्तविक तथ्यों का खुलासा
टिहरी गढ़वाल/देहरादून। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में क्लेमेंटाउन पुलिस पर आरोप लगाने वाली महिला रीना गोयल के दावों को पुलिस ने भ्रामक और असत्य बताया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि संबंधित प्रकरण में रीना गोयल और उसके पुत्रों की गिरफ्तारी पूरी तरह वैधानिक कार्रवाई के तहत की गई थी।
दरअसल, अमेरिका निवासी शिकायतकर्ता सुरेश महाजन ने वर्ष 2021 में थाना क्लेमेंटाउन में अभियोग दर्ज कराया था। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनकी बहन सुशीला मित्तल और जीजा डी.के. मित्तल की कोविड काल में मृत्यु के बाद, रीना गोयल—जिसका मृतक दंपत्ति से कोई संबंध नहीं था—ने अपने पुत्रों के साथ उनकी पैतृक संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उस घर पर एक एनजीओ का बोर्ड लगाकर गतिविधियां भी शुरू कर दी थीं।
शिकायत पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रीना गोयल, उसके पुत्रों और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा तथा कब्जाई गई संपत्ति को मुक्त कराया। उल्लेखनीय है कि उस समय रीना गोयल एक राजनीतिक दल से जुड़ी हुई थी, जिसने मामले की गंभीरता देखते हुए उसे तुरंत पार्टी से निष्कासित कर दिया।
वर्तमान में रीना गोयल द्वारा मृतक दंपत्ति की पटेलनगर स्थित एक अन्य संपत्ति पर कब्जा किया जाना भी सामने आया है। इस पर पुलिस ने 145 सीआरपीसी की कार्यवाही की है। पुलिस के अनुसार, रीना गोयल के विरुद्ध पहले से ही कई अभियोग दर्ज हैं।
रीना गोयल के विरुद्ध दर्ज प्रमुख अभियोग:
- मु.अ.सं. 110/21, धारा 447, 448, 420, 120(बी) आईपीसी, थाना क्लेमेंटाउन।
- मु.अ.सं. 95/2023, धारा 120(बी), 420, 467, 468, 471 आईपीसी, थाना क्लेमेंटाउन।
- मु.अ.सं. 452/2019, धारा 143, 145, 186, 341 आईपीसी, कोतवाली नगर।
पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें और किसी भी संदिग्ध सामग्री की सत्यता की पुष्टि संबंधित विभाग से अवश्य करें।