e-SHRAM पोर्टल: पंजीकरण की धीमी गति पर जिलाधिकारी ने जताई कड़ी नाराजगी
नई टिहरी । श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटाबेस e-SHRAM (ई-श्रम) पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण कार्य के सफल क्रियान्वयन हेतु गठित जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।
26 अगस्त 2021 को अस्तित्व में आये ई-श्रम पोर्टल पर मनरेगा श्रमिक, घेरलू नौकर, कृषि श्रमिक, मिड डे मील वर्कर, आशा कार्यकत्रियों, आगनवाडी कार्यकत्रियों, भवन निर्माण मजदूर, ठेली एवं फेरीवाले, मछुवारे व अन्य असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण स्वयं या जन सेवा केन्द्रों (CSC’s) के माध्यम से किया जाना है। ताकि असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके।
बैठक में बताया गया कि जनपद में 16380 असंगठित श्रमिक पंजीकृत है जिसमें से इस श्रम पोर्टल पर लगभग 500 श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। पंजीकरण की धीमी गति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कॉमन सर्विस सेंटर के को-ऑर्डिनेटर राजेश लसियाल को निर्देश दिए कि जनपद के सभी 382 कॉमन सर्विस सेंटर प्रतिदिन 25-25 श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करवाते हुए दैनिक रिपोर्ट ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टिहरी गढ़वाल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि असंगठित श्रमिकों के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के संबंध में दैनिक रूप से समीक्षा की जाएगी वहीं प्रतिदिन 25 पंजीकरण न करवाने वाले कॉमन सर्विस सेंटर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिलाधिकारी ने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देश दिए कि श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के संबंध में सुगम फ्लो चार्ट तैयार करते हुए पंचायत राज अधिकारी, नगर पालिका/पंचायतों व विकासखंड कार्यालयों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि श्रमिकों को स्वयं पंजीकरण में आसानी हो सके।
इसके अलावा जिलाधिकारी ने सभी संबंधित रेखीय विभागों को असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण में सक्रिय भूमिका अदा के निर्देश दिए हैं।
सहायक श्रम आयुक्त केके गुप्ता ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर दो तरीके से पंजीकरण का करवाया जा सकता है जिसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन व जन सुविधा केंद्र (सीएससी) शामिल है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण हेतु आधार कार्ड, बैंक खाता डिटेल, आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। कहा कि पंजीकरण की पात्रता के तहत संबंधित श्रमिक की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। इसके साथ ही संबंधित श्रमिक पीएफ, ईएसआई व आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा, डीडीओ सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी एस पी सेमवाल, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी एसएस रांगड़, जिला उद्यान अधिकारी डॉ डीके तिवारी, एएमए जिला पंचायत संजय खंडूरी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सौरव रतूड़ी, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हरेंद्र शर्मा, श्रमिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह आदि मौजूद रहे।