विधिक जन जागरूकता शिविर में छात्राओं को दी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी

टिहरी गढ़वाल, 23 अगस्त 2025। माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश श्री अमित कुमार सिरोही के दिशा-निर्देश पर आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, चम्बा में विधिक जनजागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी के सचिव श्री आलोक राम त्रिपाठी ने विद्यालय की छात्राओं एवं स्टाफ को पॉक्सो अधिनियम, पॉश एक्ट, राहवीर योजना सहित कई महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छात्राओं को अपने अधिकारों की सही समझ होना समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए अनिवार्य है।
वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के रिटेनर अधिवक्ता श्री राजपाल सिंह मिंया ने मोटर वाहन अधिनियम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्राओं को समझाया कि किस प्रकार कानूनी प्रावधान जीवन में सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करते हैं।
शिविर में विद्यालय की प्रभारी प्रधानाचार्य श्रीमती मंजू चौहान, विद्यालय स्टाफ, थाना चम्बा के सब-इंस्पेक्टर श्री तेजपाल सिंह एवं पुलिसकर्मी पूजा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण, अधिकारमित्रगण तथा विद्यालय की सभी छात्राएं उपस्थित रहीं।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को कानूनी अधिकारों और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना था ताकि वे आत्मविश्वास के साथ समाज में अपनी भूमिका निभा सकें।