एक औऱ सुप्रीम फैसला- अब RTI के दायरे में आएगा चीफ़ जस्टिस ऑफ़िस
पांच जजों की बेंच ने सुनाया फैसला
मुख्य न्यायाधीश (CJI) का ऑफ़िस सूचना के अधिकार यानी RTI के तहत आएगा या नहीं, इसको लेकर स्थिति सपष्ट हो गई है । सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते कहा कि अब मुख्य न्यायाधीश (CJI) का ऑफिस भी सूचना के अधिकार यानी RTI के तहत आएगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ नियम भी जारी किए हैं।
फैसले में कहा गया है कि CJI ऑफ़िस एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसके तहत ये RTI के तहत आएगा।लेकिन दफ्तर की गोपनीयता बरकरार रहेगी।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस जे. खन्ना, जस्टिस गुप्ता, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस रम्मना वाली पीठ ने गुरुवार को इस फैसले को पढ़ा. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 124 के तहत इस फैसले को लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा 2010 में दिए गए फैसले को बरकरार रखा है।